‘मंजुम्मेल बॉयज’ के निर्देशक चिदंबरम एस पोडुवल को मिले यौन उत्पीड़न केस में छूट, जानें विवरण

by PragyaPragya
'मंजुम्मेल बॉयज' डायरेक्टर चिदंबरम एस पोडुवल को सेक्शुअल हैरेसमेंट केस में मिली राहत, जानें क्या है पूरा मामला | Manjummel Boys director Chidambaram S Poduval gets relief in harassment case know the whole matter

मुंबई: मलयालम सिनेमा की चर्चित फिल्म ‘मंजुम्मेल बॉयज’ के निर्देशक चिदंबरम एस. पोडुवल को एर्नाकुलम सेशंस कोर्ट से यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत मिली है। न्यायाधीश के.के. बालकृष्णन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने चिदंबरम को कुछ विशेष शर्तों के साथ राहत प्रदान की है। यह मामला 2022 में हुई एक घटना से संबंधित है, जब एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि मई 2022 में वह बिना अनुमति उनके अपार्टमेंट में घुसे और दुर्व्यवहार किया।

चिदंबरम को मिली राहत

शिकायत के आधार पर एर्नाकुलम टाउन साउथ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला), 354A (यौन उत्पीड़न जिसमें शारीरिक संपर्क शामिल) और 509 (महिला की शील को ठेस पहुंचाने वाला शब्द, इशारा या कार्य) के तहत मामला दर्ज किया था। कुछ रिपोर्ट्स में नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 75 का भी उल्लेख किया गया है।

चिदंबरम ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में सभी आरोपों से इनकार किया है। उनके वकीलों ने कोर्ट में कहा कि अभिनेत्री के साथ उनके सभी संपर्क पूरी तरह पेशेवर थे और फिल्म निर्माण से जुड़े थे। बचाव पक्ष ने शिकायत में देरी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि शिकायत चार साल बाद दर्ज की गई, जो संदिग्ध है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह संभवतः निर्देशक की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है।

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने शिकायत में देरी और जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया। जांच अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता ने जांच में पूरा सहयोग नहीं दिया। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने का निर्णय लिया। फिल्म ‘मंजुम्मेल बॉयज’ 2024 में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और दर्शकों ने इसे अत्यधिक सराहा।

इससे पहले, चिदंबरम ने ‘जन.ई.मन’ जैसी सफल फिल्म भी बनाई थी। मामले के उजागर होने के बाद से, निर्देशक ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को प्राइवेट कर लिया था। यह मामला मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। कानूनी प्रक्रिया जारी है और आगे की जांच में नए तथ्य सामने आ सकते हैं। दोनों पक्षों के दावों के मध्य सच्चाई का निर्णय अदालत द्वारा किया जाएगा। फिलहाल, चिदंबरम को अग्रिम जमानत मिलने से गिरफ्तारी से राहत मिली है।

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