झारखंड लोकसेवा आयोग जारी किया एग्जामिनेश कैलेंडर, सिविल सेवा के लिए करे इंतजार
रांची। जेपीएससी ने नए साल में नियुक्तियों के लिए परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। ऐसे में उम्मीद जतायी जा रही है कि नया साल नौकरियों के नाम होगा। आयोग अगले तीन महीने में 16 परीक्षा लेने जा रहा है। आयोग की ओर से इन परीक्षाओं के लिए विवरण भी जारी कर दिया गया है। नये साल की पहली परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति की होगी। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आखिरी परीक्षा भी टीआरएल भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही ली जाएगी। सभी नियुक्तियां साक्षात्कार परिणाम के आधार पर होगी।
- जेपीएससी की ओर से 2023 के लिए जारी परीक्षा शिड्यूल
- असिस्टेंट प्रोफेसर फिलोशफी 17 जनवरी
- असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 24 जनवरी
- असिस्टेंट प्रोफेसर खोरठा 31 जनवरी
- असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी 1 व 2 फरवरी
- डेंटिस्ट 7 से 9 फरवरी
- असिस्टेंट इंजीनियर 13 व 14 फरवरी
- असिस्टेंट इंजीनियर 2019 वैकेंसी 15 फरवरी
- असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 16 व 17 फरवरी
- केमिस्ट्री लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक 21 फरवरी
- असिस्टेंट प्रोफेसर नागपुरी 24 फरवरी
- सिविल इंजीनियरिंग लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक 28 फरवरी
- असिस्टेंट प्रोफेसर पोलिटिकल साइंस 1 मार्च
- असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 9 व 10 मार्च
- असिस्टेंट प्रोफेसर ऊर्दू 15 व 16 मार्च
- असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स 21 व 22 मार्च
- असिस्टेंट प्रोफेसर पंचपरगनिया 27 व 28 मार्च
सिविल सेवा के लिए करना होगा इंतजार
जेपीएससी द्वारा जारी एग्जामिनेशन कैलेंडर से स्पष्ट हो गया है कि अभी सिविल सेवा परीक्षा का युवाओं को अभी और इंतजार करना होगा। हालांकि आयोग की ओर से 11वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा अप्रैल में लेने की बात कही गयी थी। लेकिन एक बार फिर सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा नियमावली में संसोधन को लेकर बात चल रही है। ऐसे में विज्ञापन के लिए इंतजार करना होगा।
रूल्स में संसोधन के लिए बनी कमिटी
रूल्स में संसोधन के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने कमिटी बनायी है। इस कमिटी के अध्यक्ष वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांग्ते बनाए गए हैं। वहीं, सदस्यों में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल शामिल हैं। समिति को कार्मिक विभाग ने निर्देश दिया है कि समिति द्वारा संबंधित मामले में 15 दिनों के अंदर अनुशंसा की जाएगी।

