युद्ध के हालात में झारखंड पुलिस सतर्क, जमाखोरी पर कड़ी निगरानी और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई।

by PragyaPragya
झारखंड

रांची: विभिन्न देशों में चल रहे संघर्ष की स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने प्रशासन को सावधानी बरतने की सलाह दी है। झारखंड पुलिस ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया है। यह आदेश रांची, जमशेदपुर और धनबाद के एसएसपी के साथ-साथ राज्य के अन्य एसपी (रेल पुलिस सहित) को भेजा गया है। यह निर्देश झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है।

पेट्रोल, डीजल और LPG की कमी को लेकर सतर्कता

पुलिस मुख्यालय ने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय युद्ध की स्थिति के कारण पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की कमी के बारे में दहशत फैलने की संभावना है। ऐसी स्थिति में जमाखोरी, कालाबाजारी या अफवाहों के फैलने से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए, राज्यभर की पुलिस को पहले से सावधान रहने और हर स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की अनावश्यक जमाखोरी और कालाबाजारी पर नजर रखें। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा ऐसा पाया जाने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोल पंपों और गोदामों की सुरक्षा बढ़ी

प्रशासन ने पेट्रोलियम उत्पादों के रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और वैध गोदामों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इन स्थलों पर CCTV कैमरों के जरिए निगरानी को भी मजबूत करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर ध्यान

पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वे पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन पर विशेष ध्यान दें। अवैध तरीके से स्टॉक जमा करने या परिवहन में गड़बड़ी की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

पुलिस सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैलने वाली अफवाहों पर निगरानी रखेगी। अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल, डीज़ल या गैस संबंधी भ्रामक जानकारी फैलाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जिला स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ मिलकर फेक न्यूज के प्रसार पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

जरूरत पड़ने पर धारा 163 के तहत कार्रवाई

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुभाग 163 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विधि-व्यवस्था संबंधी समस्याओं की जानकारी थाना स्तर से दैनिक रिपोर्ट के माध्यम से डीजी कंट्रोल को भेजने के लिए कहा गया है.

जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखेगी पुलिस

पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जिला स्तर पर डीसी और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखते हुए स्थिति पर नज़र रखें और कानून-व्यवस्था को बनाए रखें।

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