7-10वीं जेपीएससी मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा तीन सप्ताह के अंदर
अगर जेपीएसएसी ऐसा नहीं करता तो अदालत स्वत: अवमानना वाद शुरू करेगा
रांची। हाईकोर्ट ने जेपीएससी को निर्देश दिया है कि तीन सप्ताह के अंदर सातवीं जेपीएससी परीक्षा का रिजल्ट और कट आॅफ मार्क्स पब्लिश किया जाय। नहीं तो कोर्ट स्वत: अवमानना बाद शुरू कर देगा। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा का रिजल्ट और कट आॅफ मार्क्स पब्लिश किये जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया है कि तीन सप्ताह के अंदर सातवीं जेपीएससी परीक्षा का रिजल्ट और कट आॅफ मार्क्स पब्लिश किया जाय। अगर जेपीएसएसी ऐसा नहीं करता तो अदालत स्वत: अवमानना वाद शुरू करेगा। इस मामले को लेकर सोनू कुमार रंजन एवं अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि जेपीएसएसी के द्वारा मई 2022 में ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। लेकिन अब तक यह पब्लिश नहीं किया गया है। जिसके कारण किसी भी अभ्यर्थी को अब तक यह पता नहीं चल पा रहा है। कि कट आॅफ मार्क्स क्या था। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने इस मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी सोनू कुमार रंजन की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। जेपीएसएसी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार अदालत में पक्ष रख रहे हैं।
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