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सोनिया और राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने **नेशनल हेराल्ड मामले** में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें अदालत ने आरोप पत्र पर विचार करने से इनकार किया था।
निचली अदालत का आदेश और हाईकोर्ट की सुनवाई
जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने ईडी की याचिका पर सोनिया और राहुल से जवाब मांगने का निर्णय लिया। ईडी ने 16 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर स्थगन की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मामले की जांच **दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा** पहले से कर रही है, अतः मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी। इस संदर्भ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की स्थिति को प्रस्तुत किया, जबकि सोनिया और राहुल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और आर एस चीमा ने अपनी दलील दी।
ट्रायल कोर्ट का अवलोकन
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 16 दिसंबर को ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) की शिकायत के संबंध में आदेश सुनाया। न्यायालय ने इस बात पर सवाल उठाया कि **सीबीआई** की ओर से अब तक कोई प्रेडिकेट अपराध दर्ज नहीं किया गया है, फिर भी ईडी ने PMLA के तहत जांच को आगे बढ़ाया।
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