हाईकोर्ट ने होटल अल्कोर के मालिक की जमानत याचिका की खारिज

by Aaditya HridayAaditya Hriday

जमशेदपुर। लॉकडाउन के दौरान जमशेदपुर के अल्कोर होटल के स्पा में देह व्यापार करने के आरोपी होटल मालिक राजीव सिंह दुग्गल को हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार की कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। होटल मालिक पर स्पा में बॉडी मसाज करने के नाम पर देह व्यापार करने का आरोप है। आरोपी होटल मालिक ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने और उन पर लगाए गए आरोप को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की थी। लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अदालत के इस फैसले से होटल मालिक राजीव सिंह दुग्गल को करारा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत को जानकारी दी गई कि इन पर गंभीर आरोप है। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के चलते जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। तब अल्‍कोर होटल में स्‍पा खोलकर ग्राहकों का बॉडी मसाज किया जा रहा था। इतना ही नहीं यहां बॉडी मसाज के नाम पर देह व्‍यापार में शामिल युवतियों और ग्राहकों को पुलिस छापेमारी में पकड़ा गया था। जिसके बाद थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी।

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