Table of Contents
एक नज़र में पूरी खबर
- मुंबई पुलिस ने टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल मैच के दौरान टिकटों की कालाबाजारी में पूर्व U-19 क्रिकेटर बलवंत सिंह स्वरूप सिंह सोढ़ा को गिरफ्तार किया है।
- सोढ़ा ने 25,000 रुपये प्रति टिकट के मूल्य पर दो टिकट बेचे, लेकिन उसने टिकटों के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं दी।
- सोढ़ा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।
टी20 विश्व कप 2026: टिकट कालाबाजारी का बड़ा मामला, पूर्व क्रिकेटर गिरफ्तार
मुंबई: हाल ही में भारत और श्रीलंका द्वारा सह-मेजबानी में आयोजित टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान टिकटों की कालाबाजारी का मामला प्रकाश में आया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक पूर्व घरेलू क्रिकेटर को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए पूर्व U-19 क्रिकेटर
मुंबई पुलिस ने अंडर 19 के पूर्व क्रिकेटर बलवंत सिंह स्वरूप सिंह सोढ़ा को डीबी मार्ग पुलिस थाने की टीम ने भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 विश्व कप सेमीफाइनल के टिकटों की कालाबाजारी में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने कहा कि सोढ़ा का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और अब टिकटों के स्रोत का पता लगाने और इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए उसके डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। अब तक पुलिस ने 24 टिकट जब्त किए हैं और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को पत्र लिखकर उन टिकटों के वितरण की जानकारी मांगी है।
पहले से 6 आरोपी हुए गिरफ्तार
यह ध्यान देने योग्य है कि 26 वर्षीय सोढ़ा इस मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में छह अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था।
टिकट की कीमत 25,000 रुपये
जांच में यह बात सामने आई है कि सोढ़ा ने कथित रूप से 25,000 रुपये प्रति टिकट के मूल्य पर दो टिकट बेचे हैं, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसे ये टिकट कैसे और कहां से प्राप्त हुए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम आगे की कड़ियों का पता लगाने के लिए उसके कॉल डेटा रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं।”
धोखाधड़ी का मामला दर्ज
सोढ़ा की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 3(5) के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 131 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए मानार्थ और रियायती टिकटों को बाजार मूल्य से अधिक पर बेचने की साजिश की, जिससे आयोजकों और जनता को धोखा दिया गया।
इस खबर से जुड़ी अन्य खबरें
Have any thoughts?
Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!