आय से अधिक मामले में सर्वेयर को 5 साल कैद की सजा, 33 लाख जुर्माना
धनबाद। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा के कोर्ट ने धनबाद डीजीएमएस (खान सुरक्षा महानिदेशालय) डायरेक्टर आॅफिस में सर्वेयर के पद पर तैनात सुबीर कुमार पालित को पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 33 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया। इस दौरान कोर्ट ने अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी की है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा ने अपने आदेश में कहा कि भ्रष्टाचार आज समाज में कैंसर का रूप ले चुका है। सरकारी सेवक के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करना समाज के विरुद्ध अपराध है। इसलिए आरोपी के विरुद्ध उदार रवैया नहीं अपनाया जा सकता। धनबाद सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने सुबीर पर आरोप लगाया था कि एक अप्रैल 2005 से 31 अक्तूबर 2008 के दौरान डीजीएमएस डायरेक्टर आॅफिस में सर्वेयर के पद पर तैनात सुबीर कुमार ने आय से अधिक कुल 32 लाख 89 हजार 384 रुपए की अघोषित संपत्ति अर्जित की। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि सुबीर के पास कार, फ्लैट के अलावा कई अन्य अघोषित संपत्ति मिली थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अभियोजन का संचालन सीबीआई के विशेष अभियोजक चंदन कुमार सिंह ने करते हुए कुल 22 गवाहों का परीक्षण कराया था। सबूतों और गवाहों के बयान पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा के कोर्ट ने धनबाद डीजीएमएस (खान सुरक्षा महानिदेशालय) डायरेक्टर आॅफिस में सर्वेयर के पद पर तैनात सुबीर कुमार पालित को आय से अधिक कुल 32 लाख 89 हजार 384 रुपए की अघोषित संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी पाया।
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