लिपिकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के डीसी के फैसले पर कमिश्नर ने लगायी रोक

by Aaditya HridayAaditya Hriday

कहा- राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होंगे
रांची। डीसी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा लिपिकों व राजस्व उप निरीक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की अनुशंसा को प्रमंडलीय आयुक्त ए। मुत्थुकुमार ने खारिज कर दिया है। उन्होंने अनुशंसा को यह कहते हुए खारिज किया है कि स्थापना समिति की बैठक में जो ट्रांसफर-पोस्टिंग की अनुशंसा की गयी है, उसमें कई तरह की त्रुटियां हैं। साथ ही अनिवार्य फेरबदल को छोड़कर सरकार द्वारा निर्धारित जून-जुलाई के अलावे अन्य महीनों में बड़ी संख्या में स्थानांतरण पर विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। आयुक्त ने कहा है कि बीच में राजस्व उप निरीक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होंगे। आयुक्त ने कहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित माह के अलावा अन्य माह में अनिवार्य स्थानांतरण के पूर्व सक्षम प्राधिकार से एक स्तर ऊपर के अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। परंतु बिना पूर्व अनुमोदन के किये गये स्थानांतरण का घटनोत्तर स्वीकृति दिया जाना नियम के प्रतिकुल है। लिपिक संवर्ग में निम्नवर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक व कार्यालय अधीक्षक के पद आते हैं। इस संवर्ग में प्रत्येक कार्यालय-शाखा में स्वीकृत बल के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक एवं कार्यालय अधीक्षक के रूप में स्थानांतरण-पदस्थापन का प्रस्ताव न देकर लिपिक के रूप में प्रस्ताव दिया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न कोटि के रिक्त पद पर उच्च कोटि के लिपिक के पदस्थापन होने पर वेतन भुगतान में वित्तीय अनियमितता होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिला स्थापना समिति की बैठक में तीन लोगों की अनुकंपा पर नियुक्ति पर प्रमंडलीय आयुक्त ने अपनी सहमति दे दी है। जिनकी नियुक्ति की गयी है उनमें अभिजीत रंजन, सौरभ कुमार महली और चंदन कुमार गोप शामिल हैं, इन तीनों की नियुक्ति निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर हुई है।

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