Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दोषी पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी अपील याचिका खारिज करते हुए ED कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने एनोस एक्का की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को एनोस की याचिका पर अपना फ़ैसला सुनाया है. ED कोर्ट और सीबीआई कोर्ट द्वारा अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिये जाने के बाद पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उनकी और उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी है. लगभग 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में एनोस एक्का सजायाफ्ता हैं. एनोस फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
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