हिंदपीढ़ी थाना में मालिक योगेश गंभीर व सीएमओ डॉ अजीत कुमार पर केस दर्ज
रांची। राज अस्पताल में भर्ती एक मरीज का आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं किया गया। जिससे उसकी मौत हो गई। इसकी शिकायत मृतक की पत्नी पूजा देवी ने मानवाधिकार आयोग से की। जिसके बाद झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश के बाद आयोग के अवर सचिव सुनील कुमार झा की लिखित शिकायत (24 नवंबर 2021) पर हिंदपीढ़ी थाना में राज अस्पताल के मालिक योगेश गंभीर और अस्पताल के सीएमओ डॉ अजीत कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग से पूजा देवी ने शिकायत की थी कि उसके पति को राज अस्पताल में 29 मार्च 2019 को भर्ती कराया गया था। उनकी एमआरआइ जांच भी हुई थी। लेकिन, इलाज के दौरान हार्ट अटैक से उनका स्वास्थ्य और खराब होता चला गया। इस कारण अस्पताल की ओर से पूजा देवी को इलाज के लिए 1.50 लाख रुपये जमा कराने को कहा गया। लेकिन महिला रुपये जमा करने में असमर्थ थी। पूजा ने अस्पताल प्रबंधन को बताया कि उसके पास आयुष्मान कार्ड है। लेकिन, अस्पताल प्रबंधन ने कार्ड लेने से इनकार कर दिया और इलाज के अभाव में उसके पति की मौत हो गयी। पूजा के अनुसार अस्पताल प्रबंधन ने उसके पति का शव 51 हजार रुपये जमा करने के बाद सौंपा। शिकायत के बाद झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवा से भी मामले में रिपोर्ट मांगी गयी थी। रिपोर्ट के आधार पर आयोग मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अस्पताल प्रबंधन ने अपराध किया है। इस वजह से आयोग ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्णय लिया। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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