शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में जारी किया आदेश
रांची। राज्य सरकार की ओर से एकल नोडल बैंक आधारित नई विधि से स्कूलों के निकासी और व्यय पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में शिक्षा सचिव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र भेज कर सूचित किया गया है। प्रखंड स्तर पर विभागीय समीक्षा के दौरान निर्देशों की अवहेलना का मामला सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए लिखा है कि पहले निर्देश दिया गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति/संकुल संसाधन केन्द्र से संबंधित व्यय के लिये विद्यालय के सचिव पीएफएमएस पोर्टल पर भुगतान के लिए विवरणी मेकर के रूप में अपलोड करेंगे। उसे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी-सह-समन्वयक के द्वारा चेकर के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। प्रखंड स्तर पर इस भुगतान से संबंधित मुद्रित एडवाइस हस्ताक्षरित कर बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें प्रखंड के लेखापाल-सह-कम्प्यूटर आॅपरेटर समंवयन का कार्य करेंगे, लेखा संधारित करेंगे। यह भी निर्देश दिया गया है कि विद्यालयों द्वारा अपलोड किये गये एक पत्र के भुगतान संबंधी पीएफएमएस को प्रखंड द्वारा तीन दिनों के अंदर एप्रूव कर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
विद्यालय के सचिव को प्रशिक्षित किया जायेगा
निर्देश दिया गया था कि प्रखंड के लेखापाल सभी विद्यालय के सचिव को इस आशय का प्रशिक्षण देंगे। ताकि वे पीएफएमएस पोर्टल पर भुगतान विवरणी अपलोड करने में निपुण हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रखंड के लेखापाल द्वारा विद्यालय के सचिव को प्रशिक्षित नहीं किया गया।
अपनी सुविधा से मनमानी तरीके से विपत्र को अपने ही स्तर से पीएफएमएस पोर्टल पर मेकर के रूप में अपलोड कर इसे तुरंत एप्रूव करते हुए भुगतान कर देते हैं। जिससे यह भी पता नहीं चलता कि प्रखंड स्तर पर कितने दिनों तक एडवाइस पारित करने के लिये लंबित रखा गया।
निर्देश का अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई
पत्र में लिखा है कि अब पीएफएमएस पोर्टल पर भुगतान विवरणी अपलोड कर प्रखंड स्तर पर एप्रूव कर भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा। विधि से हटकर भुगतान किये जाने का मामला संज्ञान में आने पर इसे वित्तीय निकासी/व्यय के निर्देश की अवहेलना मानते हुए संबंधित के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
पांच दिनों के अंदर सभी को प्रशिक्षित करने का निर्देश
सचिव ने लिखा है कि प्रखंड के लेखाकर्मी विद्यालय के सचिव को पोर्टल आधारित भुगतान विवरणी अपलोड करने के संबंध में अविलंब प्रशिक्षित करेंगे। इसके लिए जिले में पीएमयू की ओर से कार्यरत सॉफ्टवेयर ट्रेनर/ एमआईएस समन्वयक को प्रशिक्षण कार्य के समन्वयन की जिम्मेवारी दी जाय। सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण पांच दिनों के अंदर प्रखंड स्तर पर पूर्ण कराया जाय।
Have any thoughts?
Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!