रामगढ़। गोला में वर्ष 2016 में हुए गोलीकांड में कोर्ट ने विधायक ममता देवी को दोषी करार दिया है। जिसके बाद आज यानी 12 दिसंबर को सजा का ऐलान होना था। लेकिन हजारीबाग बार एसोसिएशन के अधिवक्ता की मौत हो जाने के कारण कंडोलेंस हो गया। जिसके कारण आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पायी। अब इस मामले की सुनवाई कल यानी मंगलवार को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक ममता देवी और 12 लोगों को दोषी करार दिया था। बता दें कि 2016 में रामगढ़ के गोला में गोलीकांड हुआ था। इसे लेकर रामगढ़ पीएस में कांड संख्या 79/ 2016 दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर हजारीबाग में वर्ष 2021 से मामला चल रहा है। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ममता देवी को दोषी करार दिया था। इस मामले में कुल 45 गवाही हुई थी। हजारीबाग में उस वक्त तत्कालीन बीडीओ के सूचक अधिवक्ता आत्माराम चौधरी ने जानकारी दी थी कि धारा 147, 148, 149, 307, 332 326, 333 के तहत मामला चल रहा था। 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे। सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई थी।
पुलिस और ग्रामीणों में जोरदार झड़प हो गई। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव के लिए फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और करीब तीन दर्जन लोग घायल भी हो गए थे। सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थीं। गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016 और गोला थाना कांड संख्या 79/2016 शामिल हैं।
Have any thoughts?
Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!