जेल में बंद कैश कांड के अरोपी अमित अग्रवाल को नहीं मिला राहत
रांची। कैश देकर पीआइएल मैनेज करने के ममाले में रांची के होटवार जेल में बंद कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को खारिज करते झारखंड हाईकोर्ट की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का ऐसा ही एक मामला झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है। और सुनवाई 30 नवंबर को होनी है। इसलिए हाईकोर्ट को पहले मामले का फैसला करना चाहिए। अमित अग्रवाल ने इस मामले में ईडी को प्रतिवादी बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से जेल में बंद अमित अग्रवाल को राहत नही मिली, बल्कि झटका लगा है।
मामले में 30 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
अमित अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष इस आधार पर याचिका दायर की थी कि वह जबरन वसूली मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ शिकायतकर्ता थे। उनकी शिकायत और कोलकाता पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल के बाद राजीव कुमार को 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ईडी ने उन्हें आरोपी बना दिया। हाईकोर्ट में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है और मामले की सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की है।
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