नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग दिशा-निर्देश जारी
रांची। नगर निगम या नगरपालिका का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के लिए खबर है कि यदि आपका कोई बकाया है तो चुनाव नहीं लड़ सकते है। निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के सभी प्रकार के टैक्स, शुल्क या दंड का भुगतान नगर निगम में करना अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई बकाया है तो इस अवधि तक के लिए सभी बकाया भुगतान कर देने पर ही वह नगर निकाय चुनाव लड़ पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में प्रविधान है कि जिस वर्ष निकाय चुनाव हो रहा है उसके पूर्ववर्ती वर्ष तक नगरपालिका के कर का भुगतान नहीं किया गया हो तो संबंधित व्यक्ति निकाय चुनाव के लिए अयोग्य होगा। इसे लागू करने के लिए आयोग ने व्यवस्था की है कि निकाय चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को निर्धारित प्रारुप में यह स्वघोषणा पत्र देना होगा कि उसके पास वर्ष 2021-22 तक कोई कर, शुल्क या दंड का बकाया लंबित नहीं है। आयोग के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र शामिल नहीं करता है। तो निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा अपेक्षित स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार को तत्काल एक पत्र भेजा जाएगा। स्वघोषणा पत्र नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि एवं निर्धारित समय से पूर्व निवार्ची पदाधिकारी को अवश्य ही प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि स्वघोषणा पत्र नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि या निर्धारित समय से पूर्व प्राप्त नहीं होता है या बाद में प्राप्त होता है। तो संबंधित उम्मीदवार का नामांकन पत्र वैध नहीं माना जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच के क्रम में निवार्ची पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
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