राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना सरकार ने किया ऐलान

by Aaditya HridayAaditya Hriday


राज्य के कर्मचारी कर सकेंगे नये व पुरानी पेंशन में किसी एक का चुनाव

रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का आज ऐलान कर दिया। योजना के मुताबिक राज्य के कर्मचारियों को मौका मिलेगा कि वह अपने स्तर पर नये और पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक का चुनाव करे। झारखंड सरकार कर्मचारियों को यह विकल्प दे रही है कि अगर वो चाहें तो नयी पेंशन योजना को भी चुन सकते हैं। कर्मचारियों को आगामी 15 नवंबर तक विकल्प का चयन करने का समय दिया गया है। इस संबंध में कर्मचारी को शपथ पत्र दायर कर जानकारी देनी होगी कि वह किस योजना का चुनाव कर रहे हैं। सरकार की ओर से आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

शपथ पत्र देकर चुन सकते है विकल्प
वित्त विभाग की तरफ से जारी की गयी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नयी अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मचारी एक शपथ पत्र देकर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प चुन सकते हैं। अगर कोई नयी पेंशन योजना भी चुनना चाहता है, तो भी शपथ पत्र देकर इसकी जानकारी देनी होगी। शपथ पत्र का प्रारुप क्या होगा इसे लेकर भी जानकारी दी गयी है। नयी अंशदायी पेंशन योजा के तहत नियुक्त कर्मी अगर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं या नयी अंशदायी पेंशन योजना में बने रहना चाहते हैं, तो उनके लिए अनुलग्नक-3 जारी किया गया है। जिसमें इसकी पूरी प्रक्रिया बतायी गयी है।

इंप्लॉयी पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा
कर्मचारी शपथ पत्र दायर करने के लिए इंप्लॉयी पोर्टल में लॉग-इन कर सकते हैं। यहीं से शपथ पत्र का प्रारूप एनेक्सर-1 डाउनलोड किया जा सकता है। इस शपथ पत्र को पूरी तरह से तैयार करके इंप्लॉयी पोर्टल पर ही अपलोड करना होगा। इसके साथ मूल प्रति भविष्य निधि निदेशालय के नोडल पदाधिकारी के पास जमा करना होगा।

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