कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन को लेकर रेलवे ने 63 ट्रेनों को रद्द करने की अधिसूचना ली वापस

by Aaditya HridayAaditya Hriday
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रांचीकुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन को लेकर रेलवे ने 63 ट्रेनों को रद्द करने की अधिसूचना वापस ले ली गई है. बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वापस लिया गया है. कुड़मी समाज द्वारा आज (20 सितंबर) से घोषित अनिश्चितकालीन रेल रोको आन्दोलन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी. जिसमें 10 ट्रेनों को रद्द और 8 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया था. आपको बता दें, समाज कुड़मी जाति को ST (अनुसूचित जनजाति) सूची साथ ही कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूचि में शामिल करने की सरकार से मांग कर रही है. 

कोलकाता हाईकोर्ट ने आंदोलन को बताया असंवैधानिक 

वहीं, कोलकाता हाईकोर्ट ने कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन को असंवैधानिक बताते हुए इसपर प्रतिबंध लगाते लगाने का आदेश दिया है. साथ ही कहा कि आन्दोलनकारियों को रेल और सड़क जाम आंदोलन करके आम लोगों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कोर्ट के इस आदेश के बाद रेलवे ने 63 ट्रेनों को रद्द करने की अधिसूचना वापस ले ली गई है. इधर, आंदोलनकारी टोटेमिक कुड़मी विकास मोर्चा ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद झारखंड में रेल रोको आन्दोलन को जारी रखने की घोषणा की है.

कई जगहों पर धारा 144

कुड़मी विकास मोर्चा द्वारा आज (20 सितंबर) से मुरी जंक्शन में अनिश्चित कालीन रेल चक्का जाम किए जाने की अधिसूचना पर मंगलवार को SDO सदर ने धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया. और संपूर्ण अंचल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी कर दी है. जो कि अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगा. 

ट्रेन रद्द का आदेश वापस 

वहीं, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के सीपीआरओ आदित्य कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे ने रद्द ट्रेनों और रूट में बदलाव किए गए ट्रेनों को चलाए जाने का आदेश को वापस ले लिया है. और उन्होंने बताया कि जिन रद्द ट्रेनों के परिचालन का समय पार नहीं हुआ था, उन ट्रेनों का आरक्षण चालू कर दिया गया और उन्हें निर्धारित समय से रवाना किया गया. जिन ट्रेनों के परिचालन का समय पार हो चुका था उन्हें रद्द ही कर दिया गया.

अग्निशमन दस्ता भी रहेगा एक्टिव 

इस दौरान अग्निशमन दस्ता को भी एक्टिव रहने का आदेश दिया गया है. अग्निशाम पदाधिकारी, रांची के मुरी रेलवे स्टेशन, धरनास्थल, मुरी ओपी, सिल्ली थाना व सिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अग्निशमन वाहन कर्मियों सहित मौजूद रहें साथ हीं सिविल सर्जन, रांची को चिकित्सक दल, आवश्यक उपकरण तथा जीवन रक्षक दवाओं के साथ एक-एक एंबुलेंस भी लगाने का आदेश मिला है. 

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