मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती गिरफ्तार, कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजा

MP Congress MLA Rajendra Bharti Arrested Court Sends Him Tihar Jail

एक नज़र में पूरी खबर

  • कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया गया है।
  • उन्हें तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया गया है, और सजा की अवधि का ऐलान अगले दिन किया जाएगा।
  • भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत उन्हें दोषी पाया गया, जिनमें धारा 420, 467, 468, 471, 409 और 120B शामिल हैं।

कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार

दतिया। मध्यप्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक अदालत ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की विशेष MP/MLA कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया है। सजा की अवधि का ऐलान कोर्ट अगले दिन करेगा।

बैंक घोटाले का मामला

यह मामला जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक, दतिया से संबंधित है। आरोप है कि राजेंद्र भारती ने बैंक के अध्यक्ष रहते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कर और रिकॉर्ड में हेरफेर कर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में अनियमितताएं कीं। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए 13.5 प्रतिशत की ऊंची ब्याज दर का अनुचित लाभ उठाया और FD की अवधि को अवैध तरीके से बढ़ाकर बैंक को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया।

भारतीय दंड संहिता की धाराएं

अदालत ने राजेंद्र भारती को भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराओं के तहत दोषी पाया है, जिनमें धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (फर्जी दस्तावेज), 409 (आपराधिक विश्वासघात) और 120B (आपराधिक साजिश) शामिल हैं। इस मामले में उन्हें पहले ही उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई थी।

Have any thoughts?

Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!

Your Opinion on this News...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More