विस्फोट में 4 लोग घायल, मुख्य आरोपी अजय कुमार साह को गिरफ्तार किया गया » दृष्टि नाउ

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सार (Khas Baatein)

  • पलामू जिले में अवैध तरीके से घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडरों का बड़े पैमाने पर भंडारण और व्यापार का खुलासा हुआ है, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं।
  • मुख्य आरोपी अजय कुमार साह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने घटना के बाद साक्ष्य छिपाने की कोशिश की थी।
  • पुलिस ने कुल 61 LPG सिलेंडर और एक टाटा मैक्सी वाहन को जब्त किया और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पलामू जिले में अवैध LPG सिलेंडर भंडारण का मामला

पलामू जिले के शहर थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से घरेलू और कमर्शियल LPG इंडेन गैस सिलेंडरों का बड़े पैमाने पर भंडारण और व्यापार का खुलासा हुआ है। इस घटना के दौरान चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना का विवरण

यह घटना 15 मार्च 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे बैरिया चौक, सुदना रोड स्थित उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के नीचे एक आवासीय भवन में हुई। यहां अजय कुमार साह (47 वर्ष, पिता स्व. बदरी साव, निवासी कुटुमु, थाना पाण्डु, जिला पलामू) द्वारा अवैध तरीके से इंडेन कंपनी के घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर स्टोर किए जा रहे थे, जिससे आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी।

विस्फोट के बाद की कार्रवाई

आपदा के बाद, अजय कुमार साह ने घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य (सिलेंडर) को हटाने और छिपाने की कोशिश की। हालांकि, उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बाजार समिति स्थित एक शेड से 26 घरेलू और 10 कमर्शियल LPG सिलेंडर बरामद किए। इसके अलावा, टाटा मैक्सी वाहन में रखे गए 36 सिलेंडर भी जब्त किए गए। कुल मिलाकर 61 LPG सिलेंडर और एक टाटा मैक्सी वाहन को विधिवत जप्ती सूची बनाकर अपने कब्जे में लिया गया।

कानूनी कार्रवाई

इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी सदर अंचल, मेदिनीनगर के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर शहर थाना में कांड संख्या 106/2026, दिनांक 16.03.2026 दर्ज किया गया। आरोपियों पर धारा 110, 125(a), 125(b), 238, 287 BNS तथा Essential Commodities Act 1955 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया। अजय कुमार साह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

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