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📌 गांडीव लाइव डेस्क:
रांची : झारखंड में नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के मद्देनजर, प्रशासन ने मतदान के दिन 23 फरवरी 2026 को सभी सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। यह कदम झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 886 और 887 के अंतर्गत लिया गया है।
किसे मिलेगा अवकाश?
इस अधिसूचना के तहत रांची नगर निगम और नगर पंचायत बुण्डू क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालय और प्रतिष्ठान 23 फरवरी को बंद रहेंगे। इस दिन सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रखने की व्यवस्था है।
वोटिंग करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाएं
कुछ मामलों में, व्यक्ति का निवास स्थान उसके नगर निकाय क्षेत्र में होता है, लेकिन वह किसी उद्योग, प्रतिष्ठान या दुकान में काम करता है जो उसके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर है। ऐसे कर्मचारियों को भी सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, जो लोग किसी अन्य क्षेत्र के संस्थान में Casual Worker या Daily Wage Worker के रूप में कार्यरत हैं और मतदाता भी हैं, उन्हें भी मतदान के दिन अवकाश मिलेगा। यह सुविधा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के धारा 135B(1) और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590(3) के दायरे में दी जा रही है।
प्रशासन की सलाह
प्रशासन ने मतदाताओं और कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वे मतदान का अधिकार सुरक्षित रूप से प्रयोग करें। साथ ही, कर्मचारियों को यह सलाह दी गई है कि मतदान के दिन अपने नियोक्ताओं से अवकाश लेने की प्रक्रिया पहले से सुनिश्चित कर लें।
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