23 फरवरी को मतदान के दिन छुट्टी, सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रहेंगे बंद

by PragyaPragya
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📌 गांडीव लाइव डेस्क:

झारखंड में नगरपालिका निर्वाचन 2026 के लिए घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश

रांची: झारखंड सरकार ने नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के मतदान दिवस पर महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य सरकार ने 23 फरवरी 2026, सोमवार को संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश निर्धारित किया है। इस संदर्भ में अधिसूचना 13 फरवरी 2026 को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने जारी की है।

सरकारी कार्यालय और प्रतिष्ठान रहेंगे बंद

जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 238 (30 जनवरी 2026) के आधार पर ये निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान और बाजार शामिल सभी दुकानें मतदान के दिन बंद रहेंगी। इसके तहत निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा-25 लागू की जाएगी, जिससे ये सार्वजनिक अवकाश माने जाने लगेगा। इस दिन कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा, जिसमें दैनिक वेतनभोगी, कैजुअल कर्मचारी आदि सभी शामिल हैं। इसके अलावा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत मतदान दिवस पर अवकाश को स्वीकृति दी गई है।

मतदाता सुविधा के लिए निर्णय

इस फैसले का उद्देश्य मतदाताओं को बिना किसी रुकावट के अपने वोट का अधिकार प्रयोग करने में सहूलियत प्रदान करना है। झारखंड में कुल 48 नगर निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत) में 23 फरवरी को एक साथ मतदान होगा, जबकि मतगणना 27 फरवरी को होने जा रही है। सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि इस अवकाश का उपयोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए करें।

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