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पप्पू यादव को मिली जमानत, तीन मामलों में राहत
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट से हाल ही में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें बुद्धा कॉलोनी, कोतवाली थाना के अलावा पूर्णिया के एक अन्य केस में जमानत दी है। जमानत के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया कि वह मामले की सुनवाई में हर बार सशरीर उपस्थित रहें। पप्पू यादव को 6 फरवरी को 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, उन्हें उस मामले में जमानत मिलने के बाद पुलिस ने दो और केस जोड़ दिए थे, जिसके चलते वे फिर से जेल गए। ये दोनों मामले कोतवाली थाना क्षेत्र से संबंधित हैं और इनमें से एक 2017 और दूसरा 2019 में दर्ज हुआ था। 9 फरवरी से पटना सिविल कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी।
कोर्ट में पप्पू यादव की चिकित्सा स्थिति पर चर्चा
12 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई के दौरान पप्पू यादव व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। जब उनसे उनकी चिकित्सा स्थिति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्रोस्टेट की समस्या के चलते काफी दर्द है। कोर्ट ने इस पर जेल के सुपरिटेंडेंट को उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने और बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। पप्पू यादव ने कहा कि वह सुबह जेल में अखबार पढ़ रहे थे और कुछ लेखों पर चर्चा करना चाहते थे। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें कोतवाली कांड मामले में रिमांड पर लिया।
समर्थकों के साथ किया था विरोध प्रदर्शन
पप्पू यादव के खिलाफ जो केस बुद्धा कॉलोनी थाना में दर्ज किया गया था, वह 6 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी के समय समर्थकों द्वारा पुलिस से की गई बहस से संबंधित है। वहीं, कोतवाली थाना केस 27 मार्च 2017 को संबंधित है, जब पप्पू यादव ने अपने राजनीतिक दल, जन अधिकार पार्टी (JAP-L) के बैनर तले बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी और BSSC पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसके चलते पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।
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