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झारखंड हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: रातु रोड में दखल दिहानी पर लगा रोक
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के मधुकम क्षेत्र में चल रही दखल दिहानी (अतिक्रमण हटाओ) की प्रक्रिया पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। इस फैसले से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा था।
हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। अदालत में रौनक कुमार, सरिता देवी सहित अन्य द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका में कहा गया कि उनके घरों को बिना उचित सुनवाई और विकल्प के तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी।
हेहल सीओ से मांगा गया जवाब
अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हेहल अंचल अधिकारी (सीओ) को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक दखल दिहानी की प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी।
प्रभावित परिवारों में राहत
हाईकोर्ट के आदेश के बाद मधुकम क्षेत्र के निवासियों ने राहत की सांस ली है। कई परिवारों ने कहा है कि वे वर्षों से इसी स्थान पर रह रहे हैं और अचानक शुरू की गई कार्रवाई से वे बेघर होने की स्थिति में आ गए थे।
अब इस मामले की अगली सुनवाई में प्रशासन की स्थिति स्पष्ट होगी, जिसके बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।
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