पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की मां को गाली देने वाले आरोपी को दी जमानत

by Ananya Singh
PM मोदी की मां को गाली देने वाले शख्स को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत,5 महीने बाद जेल से आएगा बाहर,देशद्रोह सहित 3 मामले थे दर्ज

पटना हाई कोर्ट से बेल मिलने वाला मामला

पटना: बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शख्स को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली है। यह मामला 27 अगस्त को राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान सामने आया था। आरोप है कि दरभंगा में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री की माँ को लेकर असभ्य शब्दों का प्रयोग किया गया।

जमानत प्रक्रिया

राजा उर्फ रिजवी को पिछले पांच महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा, और अब उसे जमानत मिली है। उसके वकील रियाज अहमद ने बताया कि युवक के खिलाफ देशद्रोह समेत तीन आरोपों पर FIR दर्ज की गई थी। रिजवी ने 27 अगस्त को दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के मानसरोवर ढाबा के पास यह विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसी क्रम में BJP के स्थानीय जिलाध्यक्ष ने FIR दर्ज कराई और रिजवी को 29 अगस्त को गिरफ्तार किया गया।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

27 अगस्त को हुई इस घटना के बाद बिहार में राजनीतिक तनाव बढ़ गया। कई प्रदर्शन हुए, और इस पर सरकार और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी हुईं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता एकत्र होकर कांग्रेस कार्यालय पहुँचे, जिसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच लाठी-डंडे और पत्थर चले। कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई।

प्रधानमंत्री का बयान

इस घटना के सातवें दिन, प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी माँ को गालियाँ दी गईं। यह केवल मेरी माँ का अपमान नहीं, बल्कि यह देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है।

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