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📌 गांडीव लाइव डेस्क:
झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर कार्यवाही का आदेश
रांची: झारखंड राज्य सरकार ने प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी, अरविंद कुमार, पर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। ये आदेश तब आया जब खाद्य आपूर्ति विभाग ने 2023 में उनकी गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के आधार पर कार्मिक विभाग ने यह कदम उठाया।
जांच की जिम्मेदारी पूर्व आईएएस अधिकारी को मिली
विभागीय जांच का कार्य प्रकरण को संज्ञान में लेने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुनील कुमार को सौंपा गया है। अरविंद कुमार को 15 दिनों के भीतर अपना लिखित बचाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
आरोपों की सूची
कुमार के खिलाफ मुख्यतः पांच गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- झारखंड जनवितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन
- मनमाने तरीकों से डीलरों का निलंबन
- 10 दिन के अंदर अवैध वसूली की कार्रवाई और निलंबन से मुक्ति
- गोदाम प्रबंधकों और डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ताओं से अवैध वसूली करना
- पैक्स के माध्यम से केवल 14 किसानों का भुगतान करना और चावल मिलों का सही टैगिंग न करना
कार्मिक विभाग ने इस मामले से संबंधित सभी आवश्यक संकल्प जारी कर दिए हैं, जिससे उच्चस्तरीय जांच का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
यह कार्रवाई प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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