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अलकतरा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत का निर्णय
पटना: बिहार स्थित सीबीआई पटना की विशेष अदालत ने चर्चित अलकतरा घोटाले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व पथ निर्माण मंत्री मो. इलियास हुसैन सहित 17 अभियुक्तों को बरी करने का आदेश दिया। यह सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में हुई, जहां सभी अभियुक्तों को पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण मुक्त किया गया।
अभियुक्तों की सूची और मामला
बरी किए गए अभियुक्तों में पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन, उनके निजी सचिव मो. शहाबुद्दीन बेग, और तत्कालीन पथ निर्माण विभाग के आयुक्त सह सचिव डीपी महेश्वरी जैसे जाने-माने नाम शामिल हैं। इस घोटाले में कुल 1.09 करोड़ रुपये मूल्य के 2166 मीट्रिक टन अलकतरा शामिल था, जिसके खिलाफ मामला सुपौल जिले के पथ निर्माण विभाग में दर्ज किया गया था।
कोलकाता के ट्रांसपोर्टर को सजा
अदालत के फैसले में कोलकाता के ट्रांसपोर्टर कृष्ण कुमार केडिया को आठ महीने की सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है, साथ ही उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले की प्राथमिकी आरसी 32 ए/1997 के रूप में दर्ज की गई थी, जिससे यह मामला और भी महत्वपूर्ण बन गया है।
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