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पैन-आधार लिंकिंग: आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपको फौरन यह कार्य पूरा करना चाहिए। अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। इसके बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही रिफंड प्राप्त करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप यह कार्य घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। यहां हम ऑनलाइन पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का तरीका बताएंगे।
किसके लिए जरूरी है आधार-पैन लिंकिंग?
यदि आप इनकम टैक्स दाखिल करते हैं या आपका पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी किया गया है, तो आपके लिए अपने आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक करना आवश्यक है।
आधार-पैन लिंक के लिए जरूरी बातें
ऑनलाइन आधार-पैन लिंकिंग के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और सक्रिय मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। लिंकिंग प्रक्रिया के दौरान, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे दर्ज करने के बाद ही आप प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
कैसे करें आधार-पैन कार्ड ऑनलाइन लिंक?
- ऑनलाइन आधार-पैन लिंकिंग के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “Quick Links” में ‘लिंक आधार’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जानकारी भरें।
- इसके बाद, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कर वेरिफाई पर क्लिक करें।
- वेरिफाई होते ही आपका आधार से पैन कार्ड लिंक हो जाएगा।
कैसे चेक करें आधार-पैन लिंक स्टेटस?
आधार-पैन लिंकिंग स्टेटस चेक करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करें:
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं।
- होमपेज में “Quick Links” से Link Aadhaar Status के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपना पैन और आधार नंबर भरें।
- यदि लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो आपको ग्र्रीन टिक मार्क दिखाई देगा।
- यदि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस में होने का संदेश दिखाई देगा।
पैन-आधार लिंक करने से पहले चेक करें ये चीजें
आपके आधार कार्ड में जो भी जानकारी (जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर) दी गई है, वही आपके पैन कार्ड में भी होनी चाहिए। यदि दोनों दस्तावेजों में भिन्नता है, तो पहले उसे सही करवा लें, वरना आप आधार से पैन को लिंक नहीं कर सकेंगे।
क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंकिंग?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने टैक्स फाइलिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। जिन कार्डधारकों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन कार्ड प्राप्त हुआ है, उन्हें 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा।
CBDT ने पहले पैन-आधार लिंकिंग के लिए 30 जून 2023 की अंतिम तिथि दी थी, जिसे बाद में 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया। यदि आपने इस दौरान लिंकिंग नहीं कराई, तो आपको 1,000 रुपये का लेट फाइन देना पड़ सकता है। इसलिए उचित जांच करें और अपने पैन को आधार से लिंक कर लें।
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