नियमावलियों से हटी झारखंड से मैट्रिक-इंटर की अनिवार्यता,50000 पदों पर नियुक्ति का रास्‍ता साफ

by Aaditya HridayAaditya Hriday
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रांची। राज्य सरकार ने एक दर्जन से अधिक नियुक्ति नियमावलियों में से उस प्रविधान को हटा लिया है, जिसमें नियुक्ति हेतु अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के स्कूल-कालेजों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था। इससे लगभग 20 हजार पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इन पदों पर दो माह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

इनमें से हटाई गई मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की अनिवार्यता

  • झारखंड मोटरयान निरीक्षक नियुक्ति नियमावली-2023
  •  झारखंड लिपिक सह टंकक संवर्ग नियुक्ति नियमावली-2023
  •  झारखंड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली-2023
  •  झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियुक्ति नियमावली-2023
  •  झारखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी नियुक्ति (संशोधन) नियमावली-2023
  •  झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली-2023
  •  झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली-2023
  •  झारखंड कर्मचारी चयन आयेाग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023
  • झारखंड कर्मचारी चयन आयेाग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023
  • झारखंड कर्मचारी चयन आयेाग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10 2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023
  • झारखंड कर्मचारी चयन आयेाग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023
  • झारखंड कर्मचारी चयन आयेाग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023
  • झारखंड कर्मचारी चयन आयेाग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10 2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023
  • झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023

वहीं, एक दर्जन नियुक्ति नियमावलियां पाइपलाइन में हैं, जिनमें उक्त प्रविधान हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इनमें से कुछ नियमावलियां कार्मिक या विधि विभाग में है तो कुछ नियमावलियां कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दी गई हैं। इन नियमावलियों में संशोधन से लगभग 50 हजार और पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।

इनमें प्रथम चरण में सहायक आचार्य के लगभग 25 हजार पदों पर होने वाली नियुक्ति भी सम्मिलित है। दरअसल, राज्य सरकार ने पूर्व में नियोजन नीति में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया था।

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इससे छूट दी गई थी। तृतीय श्रेणी के सभी पदों से संबंधित नियुक्ति नियमावलियों में यह प्रविधान सम्मिलित किया गया था, लेकिन पिछले वर्ष झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति रद्द किए जाने के बाद राज्य सरकार ने नई नियोजन नीति में इस प्रविधान काे हटा लिया। इसके बाद नियुक्ति नियमावलियों में इस प्रविधान को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई।

दो माह में कई बहालियां निकलने की उम्मीद है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी संभावित समय तय कर दिया है। हालांकि, इनमें दो बहालियाें का विज्ञापन इस माह के पहले सप्ताह में ही जारी होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है।

इनमें झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियाेगिता परीक्षा-2023, झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का विज्ञापन सम्मिलित हैं। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियाेगिता परीक्षा-2023 का विज्ञापन इस माह के दूसरे सप्ताह में जारी होना संभावित है। दूसरे सप्ताह में ही उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा- 2023 का विज्ञापन मई के दूसरे सप्ताह में जारी होगा।

महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग) का विज्ञापन इस माह के तीसरे सप्ताह में आएगा। राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों में 737 प्रशिक्षण अधिकारियों (आइटीआइ इंस्ट्रक्टर) नियुक्ति के लिए विज्ञापन मई के अंतिम सप्ताह में जारी होगा।

मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए विज्ञापन जून माह के दूसरे सप्ताह में जारी होगा। इसी तरह इंटरमीडिएट स्तर (कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिन्दी टंकण अर्हता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए विज्ञापन भी जून माह के पहले सप्ताह में आना संभावित है।

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