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भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास को दो वर्ष की सजा
डेस्क: धनबाद में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अभिजीत पांडेय की अदालत ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने फर्जी कागजात के माध्यम से आयकर विभाग से ₹7,82,529 का रिफंड प्राप्त करने के मामले में भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास, मुगमा एरिया कार्यालय के अकाउंटेंट सत्यवान राय, और LIC एजेंट नमिता राय को दोषी ठहराया है। तीनों को 2 वर्ष कैद और ₹5,000 का जुर्माना सुनाया गया है।
अंशकालिक जमानत की अनुमति
अदालत ने निर्णय सुनाने के बाद तीनों अभियुक्तों को ऊपरी अदालत में अपील दाखिल करने के लिए अंशकालिक जमानत भी दी है। फैसला सुनाते समय सभी आरोपी अदालत में उपस्थित थे। सीबीआई ने इस मामले में 23 जून 2004 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
चार्जशीट दाखिल होने का विवरण
Bharat Sharma Vyas ITR Fraud: मामले की जांच कर रहे सीबीआई इंस्पेक्टर एके झा ने 12 जुलाई 2007 को आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर सुनवाई का शुभारंभ किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने सीबीआई द्वारा 8 गवाहों के बयान भी दर्ज कराए, जबकि बचाव पक्ष के वकील ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया।
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