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📌 गांडीव लाइव डेस्क:
सुप्रीम कोर्ट ने छवि रंजन को दी जमानत
रांची: सेना भूमि घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने छवि रंजन को कुछ शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है।
28 महीने जेल में बिताने के बाद छवि रंजन सोमवार को बाहर आ सकते हैं। शनिवार को निचली अदालत में अवकाश के कारण वह बेल बांड भर नहीं पाएंगे। सोमवार को बेल बांड भरने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा।
घोटाले में आरोप और पिछली गिरफ्तारी
छवि रंजन पर चेशायर होम रोड और सेना भूमि घोटाला में शामिल होने का आरोप है। ईडी ने उन्हें 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और निर्णय
वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि इस मामले में ट्रायल की गति धीमी है और केवल पांच गवाहों की गवाही हुई है। उन्हें लगता है कि न्याय का उचित वितरण होना चाहिए।
न्यायालय ने ईडी द्वारा विरोध के बावजूद यह मान लिया कि गवाहों को प्रभावित करने की संभावना अब नहीं है। इसके आधार पर छवि रंजन को जमानत दी गई। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें झारखंड से बाहर जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेनी होगी और हर सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
पिछली जमानत की जानकारी
उल्लेखनीय है कि चेशायर होम रोड मामले में छवि रंजन को अगस्त 2024 में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, जबकि सेना भूमि घोटाला मामले में उन्हें राहत नहीं मिली थी।
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